सत्य निकेतन हादसे के बाद रेखा गुप्ता का बुलडोजर एक्शन आदेश, अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को सत्य निकेतन में घटी दुखद भवन दुर्घटना के बाद, पूरे शहर में अवैध और असुरक्षित इमारतों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का बड़ा आदेश दिया। रविवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर के पास एक पांच मंजिला PG भवन ढह गया, जिससे सात लोग मारे गए और कई घायल हो गए।

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नगर निगम (MCD) को दिल्ली के कई हिस्सों में विध्वंस अभियान चलाने का निर्देश दिया और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर रहने की आज्ञा दी। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के मुताबिक, गुप्ता ने कहा, ‘दिल्ली के सभी PG हॉस्टलों की पूरी जांच करें और अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई करें।’ उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों को भवन के रिकॉर्ड देख कर यह पता लगाना है कि अवैध निर्माण कब हुआ और उस समय कौन जिम्मेदार था।

CMO ने कहा, ‘मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर, MCD को हादसे वाली जगह से सटी पुरानी इमारत को ध्वस्त करने का आदेश मिला है ताकि सार्वजनिक सुरक्षा बनी रहे। दिल्ली फायर सर्विस के कर्मी छात्रों के सामान को सुरक्षित तरीके से निकाल रहे हैं। सभी छात्रों और आसपास के लोगों से सहयोग की विनती है।’

हादसे के बाद, MCD ने चार मंजिल से ऊँची अनधिकृत इमारतों पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि नियम तोड़ते या नजरअंदाज करते हुए पकड़े जाने पर उन पर सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे।

यह ध्यान देने योग्य है कि सोमवार को पुलिस ने भवन के मालिक हरिराम बंसल (81), उनकी पत्नी उर्मिला गुप्ता (71 या 75, अलग-अलग रिपोर्टों में) और उनके बेटे महेश गुप्ता (52) को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया। बंसल और पत्नी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में रखा गया, जबकि महेश गुप्ता को दो दिन के लिए रखा गया, क्योंकि वह भवन का प्रबंधन करते थे।

इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने PG आवासों के लिए कड़े नियम प्रस्तावित किए हैं, जिनमें किराए की सीमा, CCTV की निगरानी, अनिवार्य लाइसेंस और अन्य सुरक्षा मानक शामिल हैं।

नोट: यह रिपोर्ट ANI और अन्य समाचार एजेंसियों की जानकारी पर आधारित है। यह स्थिति बदल रही है, और आगे की जानकारी मिलने पर इसे अपडेट किया जाएगा।

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